कर्नाटक में अब मंदिरों को भी देना होगा टैक्स

कर्नाटक में "कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024" विधानसभा में पारित हुआ।

बिल के अनुसार: 1 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले मंदिरों पर 10% टैक्स लगाया जाएगा।

जबकि 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की आय वाले मंदिरों पर 5% टैक्स लागू होगा।।

10 लाख रुपये से कम आय वाले मंदिरों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

जबकि सिद्दारमैया सरकार ने अपने बजट में वक्फ बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपये और ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया था।

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी नीतियां अपनाकर अपना खाली खजाना भरना चाहती है.

"कांग्रेस सरकार ने अब हिंदू मंदिरों के राजस्व पर टेढ़ी नजर डाली है और अपना खाली खजाना भरने के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक पारित किया है.”

यह टैक्स केवल कर्नाटक राज्य में लागू होगा और यह टैक्स सिर्फ हिंदू मंदिरों पर लागू होगा यह किसी मस्जिद और चर्च में लागु नहीं होगा